प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक; दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द कर दिया CIC का आदेश, जानिए क्या टिप्पणी की

Prime Minister Modi Degree Will Not Be Public Delhi High Court
PM Modi Degree: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री से जुड़े विवाद मामले में आज सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री की बैचलर डिग्री से संबंधित जानकारी का खुलासा करने का आदेश दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया गया था। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री की जानकारी पब्लिक करने के लिए बाध्य नहीं है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीआईसी के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और CIC के आदेश को खारिज करने की बात कही थी। दरअसल, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने 1978 में बीए की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की और जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। कहा जाता है कि इसी साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा पास की थी।
प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर छिड़ा है विवाद
ज्ञात रहे कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री (PM Modi Bachelor Degree) को लेकर विवाद लगातार छिड़ा हुआ है। विपक्ष इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को अक्सर घेरता रहता है। विपक्ष मांग करता है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सार्वजनिक की जाये। विपक्ष का कहना है कि मोदी के पास कोई असली डिग्री नहीं है।